Punjab: एक सप्ताह के दौरान 24.08 किलो हेरोइन, 10 किलो अफ़ीम, 20.72 लाख रुपए की ड्रग मनी समेत 302 नशा तस्कर काबू
- By Vinod --
- Monday, 11 Dec, 2023
During one week, 302 drug smugglers including 24.08 kg heroin
During one week, 302 drug smugglers including 24.08 kg heroin- चंडीगढ़I मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों पर राज्य से नशों की बुराई को जड़ से खत्म करने के लिए चलाई जा रही निर्णायक जंग के दौरान पंजाब पुलिस ने पिछले सप्ताह राज्य भर में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एन.डी.पी.एस.) एक्ट के अंतर्गत 302 नशा-तस्करों/स्पलायरों को गिरफ़्तार करके 34 वाणिज्यिक एफ.आई.आरज़ समेत 221 एफ.आई.आरज़ दर्ज की हैं।
आज यहाँ एक प्रैस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (आईजीपी) हैडक्वाटर सुखचैन सिंह गिल ने बताया कि पुलिस ने इनके कब्ज़े से 24.08 किलो हेरोइन, 10 किलो अफ़ीम, 1.57 क्विंटल पोस्त और फार्मा ओपिऑड्ज़ की 1.05 लाख गोलियाँ/कैप्सूल/टीके/शीशियों के साथ-साथ 20.72 लाख रुपए की ड्रग मनी बरामद की।
आईजीपी सुखचैन सिंह गिल ने कहा कि जैसे कि राज्य सरकार द्वारा राज्य से नशों के ख़ात्मे के लिए तीन स्तरीय रणनीति-एंफोर्समैंट, रोकथाम और पुनर्वास-लागू की गई है, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाब पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हाल ही में हुई समीक्षा बैठक के दौरान समूह सीपीज़/एसएसपीज़ को हिदायत की कि वह फील्ड में जाकर गाँव की ‘पंचायतों’ में सार्वजनिक मीटिंगें करें, जिससे नशों के बारे में प्राथमिक जानकारी प्राप्त की जा सके, जिससे अपराध को रोकने और नशों के ख़ात्मे में मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा कि सीपीज़/एसएसपीज़ को नशों के विरुद्ध जागरूकता गतिविधियों में विस्तार करने, अपने अधिकार क्षेत्र में छोटे फ्लैग मार्च करवाने और समाज के प्रमुख व्यक्तियों के साथ समय-समय पर मीटिंगें करने के लिए भी कहा गया है। जि़क्रयोग्य है कि पिछले 10 दिनों के दौरान पंजाब पुलिस द्वारा नशों के बुरे प्रभावों संबंधी लोगों को जागरूक करने के लिए 13 बड़े समागमों समेत कम से कम 175 जागरूकता समागम करवाए गए हैं।
आईजीपी ने कहा कि पंजाब पुलिस एनडीपीएस एक्ट की धारा 64 ए, जो कुछ ग्राम हेरोइन या नशीले पाउडर समेत पकड़े गए नशीले पदार्थों के आदी को पुनर्वास के लिए अवसर प्रदान करती है, के बारे में प्रचार और जागरूकता पैदा कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि लोगों में एक गलत धारणा है कि धारा 64 ए के अंतर्गत लम्बे समय के लिए कानूनी रूप से परेशान होना पड़ेगा। परन्तु हकीकत यह है कि नशे की थोड़ी मात्रा के साथ पकड़े गए नशों के आदी के पास स्व-इच्छा से नशा छोडऩे के लिए डॉक्टरी इलाज करवाने का अवसर होता है, और इसके लिए लम्बे समय के लिए कानूनी रूप से परेशान नहीं होना पड़ेगा।
इस रणनीति के हिस्से के तौर पर, मुख्यमंत्री ने संभावित गठजोड़ को तोडऩे के लिए निचले रैंक के पुलिस अधिकारियों, जो लम्बे समय से एक ही स्थान पर तैनात हैं, के तबादले करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने आगे कहा कि जि़ला प्रमुखों को पहले ही ऐसे पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची बनाने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा सी.पी./एस.एस.पीज और अन्य फील्ड अधिकारियों को अपने तबादलों के मौके पर अपने अधीन अमले को अपनी तैनाती के नए स्थान पर लेकर जाने के लिए भी रोक लगाई गई है।
आईजीपी ने कहा कि सरकार ने पीओज़ को तीन श्रेणियों में बाँटने का फ़ैसला किया है, श्रेणी ए में 10 साल से अधिक सज़ा वाले पीओज़, श्रेणी बी में 7 साल से अधिक सज़ा वाले और श्रेणी सी में 7 साल से कम सज़ा वाले पीओज़ शामिल हैं, जिससे कट्टर अपराधियों पर नकेल कसी जा सके।
उन्होंने कहा कि फिरौती की कॉल के विरुद्ध सख़्त कार्यवाही करते हुए पंजाब पुलिस द्वारा 130 एफआईआर दर्ज की गई हैं, और फिरौती की कॉल में शामिल 117 मुलजि़मों को गिरफ़्तार किया गया है, जिस कारण राज्य में फिरौती मांगने सम्बन्धी घटनाओं में कमी आई है।
जि़क्रयोग्य है कि पिछले सप्ताह एनडीपीएस मामलों में 10 और पीओज़/भगौड़ों की गिरफ़्तारी के साथ, 5 जुलाई, 2022 से पीओज़/भगौड़ों को गिरफ़्तार करने के लिए चलाई गई विशेष मुहिम के अंतर्गत गिरफ़्तारियों की कुल संख्या अब 1186 तक पहुँच गई है।